Khadya Surksha Form Online Registration खाद्य सुरक्षा में नाम कैसे जोड़े ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

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Khadya Surksha Form Online Registration

राजस्थान राज्य के नागरिकों के लिए खुशखबरी राज्य सरकार ने राशन कार्ड गेहूं देने के आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है सरकार ने खाद्य सुरक्षा के फॉर्म वापस भरने शुरू हो गए हैं आज इस पोस्ट के माध्यम से हम खाद्य सुरक्षा फॉर्म आवेदन कैसे किया जाता है ऑनलाइन इस सब के बारे में इस पोस्ट के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे

खाद्य सुरक्षा में नाम कैसे जोड़े ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

प्रदेश में कोरोना काल के चलते राशन कार्ड सामग्री देने की आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी गई थी जिसके अंतर्गत प्रदेश के कई राशन कार्ड धारक राशन सामग्री लेने से वंचित रह गए थे तथा उन सभी को गेहूं चावल आदि सरकार द्वारा निशुल्क दी जाने वाली राशन सामग्री प्रदान नहीं की जाती थी वर्तमान में अब 3 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार मुख्य मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत द्वारा फिर से खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसके माध्यम से इस उम्मीदवार अपना आवेदन फॉर्म भर के खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा सकता है तथा सरकार द्वारा ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गेहूं प्रदान किए जा रहे हैं निशुल्क

खाद्य सुरक्षा आवेदन की आवश्यक दस्तावेज

  • उपभोक्ता का राशन कार्ड
  • उम्मीदवार का आधार कार्ड
  • आवेदन कर्ता का जनाधार कार्ड
  • परिचय पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जमाबंदी
  • श्रमिक कार्ड
  • जॉब कार्ड
खाद्य सुरक्षा फोरम ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
  • राशन राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा एनएफएसए का आवेदन फॉर्म भरना होगा आवेदन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करे
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर ले तथा फोरम को पूरा भर के ऊपर दिए गए सभी दस्तावेज साथ में लगवा कर दी गई उत्तरदायित्व गवाहों के साइन करवाने हैं
  • तथा उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ईमित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं तथा ईमित्र की 20 25 दिन की कार्य अवधि के दौरान खाद्य सुरक्षा मैं अगर उम्मीदवार योग्य हैं तो उनका आवेदन फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा तथा
  • उपभोक्ता को राशन सामग्री प्रदान की जा सकती है
Khadya Surksha Form Online Registration खाद्य सुरक्षा में नाम कैसे जोड़े ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
खाद्य सुरक्षा योजना की योग्यता(मानदण्ड)

राजस्थान सरकार द्वारा ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गेहूं देने के लिए योग्यता के आधार पर राशन सामग्री प्रदान की जाएगी आवेदन करता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए आवेदन कर्ता उम्मीदवार के नाम की 12 बीघा से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए तथा राशन धारक उपभोक्ता की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए आवेदन कर्ता के नाम से कोई भी दुपहिया वाहन नहीं होना चाहिए

राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा आवेदन फॉर्म
1.खाद्य सुरक्षा ग्रामीण फॉर्मDownload
2.खाद्य सुरक्षा शहरी फॉर्मDownload
3पटवारी रिपोर्ट फॉर्मDownload
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